LOCKDOWN-2 : MP के लोग देखे लिस्ट, जानें किस जोन में है आपका जिला, कितनी मिलेगी छूट
MP के लोग देखे लिस्ट, जानें किस जोन में है आपका जिला, कितनी मिलेगी छूटभोपाल. MP में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू करने के लिए
MP के लोग देखे लिस्ट, जानें किस जोन में है आपका जिला, कितनी मिलेगी छूट
भोपाल. MP में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू करने के लिए व्यवस्था बना ली गई है। वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक बार फिर से देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में परमिशन दी जाएगी लेकिन अगर वहां कोरोना संक्रमण का कोई व्यक्ति मिलता है तो फिर से उस परमिशन को वापस ने लिया जाएगा। MP में एक त्रिस्तरीय सिस्टम तैयार किया गया है। प्रदेश के जिलों को इसी सिस्टम के आधार पर बांटा गया है।
आपका नाम A, K, M, T, P, S, R, N, G, तथा V, Y से शुरू होता है तो जल्दी पढ़िए
किस जोन में कौन सा जिला
रेड जोन: इस जोन में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को शामिल किया गया है। ऑरेंज जोन: इस जोन में खरगोन, देवास, छिंदवाड़ा, मुरैना, बड़वानी, विदिशा, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, रायसेन, श्योपुर, सतना, होशंगाबाद, शिवपुरी, धार, बैतूल, शाजापुर, सागर, रतलाम, मंदसौर और उमारिया। ग्रीन जोन: आगर मालवा, अनूपपुर, अशोकनगर, गुना, कटनी, छतरपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, बालाघाट, बुरहानपुर, भिंड, मंडला, डिंडौरी, रीवा, राजगढ़, सीधी, सिवनी, सीहोर, शहडोल सिंगरोली, हरदा और निमाड़ी।
LOCKDOWN : MP में कल से शुरू हो सकती है बस सेवा, अनुमति…क्या छूट, क्या सख्ती रेड जोन: प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इंदौर, भोपाल और उज्जैन में हैं। तीन जिलों में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगा। कोई भी शहर से बाहर या अंदर नहीं आ सकेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आना होगा तो उसके लिए विशेष मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही सार्वजानिक बाजार, मॉल, सिनेमा सहित भीड़ वाले सभी स्थल बंद रहेंगे।
20 के बाद रीवा समेत विन्ध्य क्षेत्र को मिल सकती है लॉकडाउन से राहतऑरेंज जोन: इसमें प्रदेश के 21 जिलों को रखा जा सकता है। जहां पॉजिटिव केस मिले हैं। इन जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। सार्वजानिक स्थल बंद रहेंगे। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और सामान्यय कामकाज हो सकेंगे। निजी परिवहन को छूट मिल सकती है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
ग्रीन जोन: प्रदेश के 28 जिले जहां संक्रमण का एक भी मामला नहीं है इस जोन में रखे जाएंगे। इन जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाकी कामकाज की छूट दी जा सकती है। लेकर सिनेमा, मॉल और रेस्टोरेंट औऱ बड़े बाजार बंद रहेंगे। सार्वजानिक वाहनों को बंद रखा जाएगा। इन जिलों के लोग दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे।