एमपी में वोटर कार्ड के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर, ऐसे पहुंचेगा आपके घर
MP News: मध्यप्रदेश में अब वोटर कार्ड के लिए लोगों को कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन करने के बाद अब यह घर बैठे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा।
मध्यप्रदेश में अब वोटर कार्ड के लिए लोगों को कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन करने के बाद अब यह घर बैठे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। अभी तक वोटर आईडी कार्ड को संबंधितों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी किंतु अब यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने डाक विभाग को सौंप दी है। जिससे इसे प्राप्त करना लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा।
स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा घर
आवेदन करने के बाद अब लोगों को वोटर कार्ड के लिए कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल माह से स्पीड पोस्ट के माध्यम से वोटर कार्ड सीधे आवेदकों के घर तक पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि वोटर्स को इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसका खर्च उठाया जाएगा। अब वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए लोगों को केवल ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। इसके लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आवेदन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियां सही-सही हों। आवेदक द्वारा आवेदन के दौरान जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे उसी पर स्पीड पोस्ट का मैनेज आएगा। कार्ड की ट्रेकिंग में इससे आसानी होगी।
वेबसाइट या चुनाव कार्यालय में करना होगा आवेदन
वोटर आईडी कार्ड प्राधिकृत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है और यह आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग होता है। आपकी उम्र यदि 18 वर्ष की पूर्ण हो गई हो तो आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने का अधिकार है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। वेबसाइट अथवा निकटतम चुनाव कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इस दौरान आपको आवश्यक दस्तावेज साथ में ले जाना होगा। भारतीय संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ताकि वे वोट दे सकें। वोट देना एक महत्वपूर्ण नागरिक का कर्तव्य है जिसका माध्यम वोटर आईडी कार्ड होता है। यह एक पहचान पत्र होता है जिसका उपयोग वोट करने के लिए किया जाता है।