अब स्कूलों में प्राचार्यों व शिक्षकों की नहीं चलेगी मनमानी, राज्य शिक्षा केन्द्र ने दिए यह सख्त निर्देश

MP News: मध्यप्रदेश में नवीन शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की पठन पाठन व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था बेहतर हो सके इसको लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

Update: 2023-07-07 09:48 GMT

मध्यप्रदेश में नवीन शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की पठन पाठन व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था बेहतर हो सके इसको लेकर राज्य शिक्षा केन्द्र ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन हो जिससे बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्यों को भी कक्षाओं में पढ़ाना अनिवार्य

राज्य शिक्षा केन्द्र जारी किए गए निर्देश में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को भी बेहतर पठन पाठन का माहौल बन सके, इसके लिए अब प्राचार्यों को भी कक्षाओं में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही दैनंदनी का संधारण करने के अलावा प्राचार्यों को प्रतिदिन उपस्थिति का लेखा जोखा वाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्राचार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि नए शैक्षणिक सत्र में अब स्कूल शिक्षक एवं प्राचार्यों की मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात भी कही गई है।

स्कूल टाइम में रहना ही होगा

स्कूलों में शिक्षक सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचेंगे तथा 5.30 बजे तक उपस्थित रहना होगा। इतना ही नहीं अब प्राचार्यों को भी कक्षाओं में पढ़ाना होगा। बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने नवाचार शुरू किया है। इसके लिए नियमित तौर पर कक्षाओं का संचालन किये जाने की जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देनी होगी। बताया गया है कि शैक्षणिक व्यवस्था के तहत संस्था प्राचार्य अपनी संस्था में नियमित एक कालखण्ड लेकर अध्यापन करेंगे। जिसका समय विभाग चक्र में उल्लेख किया जाए।

प्राचार्य प्रतिदिन करेंगे दो कक्षाओं का निरीक्षण

यही नहीं प्रतिदिन प्राचार्य अपनी शाला की न्यूनतम दो कक्षाओं का अकादमिक निरीक्षण भी करेंगे तथा टीप अंकित कर संबंधित को अवगत कराएंगे। संस्था प्रमुख ग्रुप में कर्मचारियों का अवकाश आवेदन पत्र भी उसी दिन भेजेंगे। संकुल प्राचार्य अनुपस्थित लोक सेवकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सकेंगे। संकुल कार्यालय में प्रतिदिन दैनिक उपस्थिति ग्रुप में अवकाश एवं उपस्थिति का लेखा जोखा रजिस्टर में संधारित करना होगा। खास बात यह है कि प्रत्येक संस्था स्तर पर दो रजिस्टर बनाए जाएंगे। एक रजिस्टर पर शिक्षकों की प्रतिदिन की कक्षावार एवं विषयवार शिक्षक डायरी के संधारण की कार्रवाई अंकित की जाएगी तथा दूसरे रजिस्टर में शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली निम्न गतिविधियों का रिकार्ड भी संधारित करना अनिवार्य किया गया है।

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