MPPEB: सरकारी नौकरी में मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी इस तरह की छूट

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MP Professional Examination Board) द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला

Update: 2022-01-20 07:26 GMT

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MPPEB New Rules: मध्यप्रदेश सरकार (madhyapradesh government) ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (professional examination board) द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को MPEB की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी और साथ ही अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे।

गृह मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने लिए गए फैसलें के सबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी सेवा में काम करने वाले ऐसे पात्र लोगो को सरकार न सिर्फ 5 फीसदी अंको की छूट देगी बल्कि आयु सीमा में छूट देते हुए 55 वर्ष तक की आयु के लोग को नौकरी में मौका दिया जाएगा।

इन्हे मिलेगा लाभ


डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने फैसले के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि ये वो लोग हैं जो हमारे अलग-अलग विभागों में काम करते हैं और काम करते करते परीक्षा देते हैं। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल है।

इन विभागों में भी भर्ती

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। जानकारी के तहत नेत्ररोग विशेषज्ञ के 64 तथा ईएनटी विशेषज्ञ के 42 अतिरिक्त पदों को 6600 ग्रेड-पे के हिसाब से भर्ती की जाएगी।

इसी तरह एमपी कैबिनेट ने प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी-शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम 30 हजार रूपये के भुगतान पर भर्ती किए जाने का निणर्य भी लिया है।

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