MP : वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को जाना पड़ेगा जेल, पुलिस ने बनाया मेगा प्लान

भोपाल। टीकाकरण को कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए सबसे कारगर माना गया है। इसलिए सरकार युद्धस्तर पर टीकाकरण का कार्य चला रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन भ्रम फैलाने वाले लोगों से निपटने की तैयारी कर रहा है। मप्र साइबर पुलिस ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले लोग सावधान हो जाएं नहीं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

Update: 2021-06-06 08:48 GMT

भोपाल। टीकाकरण को कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए सबसे कारगर माना गया है। इसलिए सरकार युद्धस्तर पर टीकाकरण का कार्य चला रही है। लेकिन इस बीच कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन भ्रम फैलाने वाले लोगों से निपटने की तैयारी कर रहा है। मप्र साइबर पुलिस ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले लोग सावधान हो जाएं नहीं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

पुलिस ने भ्रम फैलाने वाले लोगों से निपटने के लिए खाका भी तैयार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे में अब साइबर क्राइम पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करेगी और उन्हें कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी के साथ एक एडवाइजरी भी जारी की है!

वैक्सीन लगवाने से बच रहे लोग

आपकों बता दें कि अफवाहों की वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से पीछे हट रहे हैं। ऐेसे में भोपाल क्राइम ब्रांच के एडिशन एसपी गोपाल धाकड़ ने चेतावनी देते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। एडिशन एसपी ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं उनपर पुलिस की नजर है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है ताकि लोग ऐसी जानकारियों से बच सकें।

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस आपदा प्रबंधन और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं जैसे. 188, 153ए, 153 बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा.54 और आईटी एक्ट की धारा. 67 और 66 एफ के तहत  अपराध  दर्ज करेगी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी जानकारी मिलने पर उसको फैरन फॉरवर्ड ना करें। जानकारी को ध्यान से पढ़ें और तथ्यों की जांच करें।

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