पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीमकोर्ट का बाड़ा फैसला, अब बिना ओबीसी आरक्षण के होगा चुनाव

MP Panchayat Chunav Supreme Court News: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव

Update: 2022-05-10 06:42 GMT

MP Panchyat Chunav Supreme Court News Today: पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) का इंतजार कर रही मध्य प्रदेश की जनता के अब और इंतजार नहीं करना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के पंचयत चुनाव करवाने के लिए सुप्रीमकार्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाया जाय। सुप्रीमकोर्ट के इस फेसले के बाद मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है।

प्रदेश की जनता काफी समय से पंचायत चुनाव का इंतजार कर रही है। ज्ञात हो कि दिसम्बर 2021 को चुनाव को लेकर प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण की वजह से पंचायत चुनाव का पेंच फस गया।

लेकिन अब सुप्रीमकोर्ट के फेसले के बाद अब रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जल्दी ही पुंचायत चुनाव हो पाएंगे।

MP Panchayat Chunav Supreme Court Faisla: 

क्या कहा सुप्रीमकोर्ट ने

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाया जाय। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि अब ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव होंगे।

वही राज्य चुनाव आयोग को आदेशित किय गया है कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए।

एक बार चुनाव की प्रक्रिया ओबीस आरक्षण की वजह से निरस्त होने के बाद सरकार नए सिरे से परिसीमन करने के लिए कहा था। जिसके लिए वोटर लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। माना जा रहा था कि 16 मार्च को यह कार्य पूरा हो गया। अब नई वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है।

सीएम करेंगे पुर्नविचार याचिका 

सुप्रीम कोर्ट ने आने फेसले में कहा है कि अगर ओबीसी ट्रिपल टेस्ट मानदंडो का पूरा करती है और वह संतुष्ट नही हैं तो ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाए जाय। इस मामले पर सीएम शिवराज का कहना है कि वह फेसले का अध्ययन करेंगे इसके बाद मामले में पुर्नविचार याचिका दाखिल किया जायेगा।

ज्ञात हो कि 6 मई को सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने अपना फेसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2 वर्ष से पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव नही हो पा रहे है। यह राज्य में कानून के शासन का उल्लंघन है। अदालत का कहना था कि वह माराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश के लिए आदेशित करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंडो को पूरा किया गया है। इन सब बातों से अब लगने लगा है कि जल्दी ही त्री स्तरीय पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकय के चुनाव बहुत जल्दी होंगे।

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