MP : एक जून से मध्यप्रदेश होगा अनलाॅक, जानिए गाइड लाइन
भोपाल। एक जून से मध्यप्रदेश में अनलाॅक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिलों में संक्रमण को देखते हुए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहनें और ग्राहकों को भी पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जा सकेगी। गृह विभाग ने अनलाक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं टीकाकरण के सुझाव देने वाले मंत्री समूह ने प्रस्ताव रखा है कि उन्हीं दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी जाए, जिन्हें टीका लग चुका है।
भोपाल। एक जून से मध्यप्रदेश में अनलाॅक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिलों में संक्रमण को देखते हुए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहनें और ग्राहकों को भी पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जा सकेगी। गृह विभाग ने अनलाक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं टीकाकरण के सुझाव देने वाले मंत्री समूह ने प्रस्ताव रखा है कि उन्हीं दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी जाए, जिन्हें टीका लग चुका है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 5 प्रतिशत कम या उससे अधिक उन जिलों के लिये अलग-अलग गाइड लाइन जारी की जायेगी।
सरकार की गाइड लाइन
. अंतिम संस्कार में 10 और विवाह में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल।
. सिनेमाघर, मॉल, स्वीमिंग पूल, पिकनिक स्थल, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभागृह नहीं खुलेंगे।
. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।
. प्रदेशभर में रात दस से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू।
. शनिवार रात दस से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा।
. धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे।
. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
. अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़ शेष कार्यालय 100ः अधिकारियों व 50ः कर्मियों के साथ संचालित हो सकेंगे।
प्रतिबंध मुक्त रहेंगी ये गतिविधियां
. औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी।
. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, स्वास्थ्य बीमा के कार्यालय सहित स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान खुले रहेंगे।
. मेडिकल, राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल.सब्जियों, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेंगी।
. पेट्रोल पंपए गैस स्टेशन चालू रहेंगी।
. सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों से आवाजाही कोरोना गाइडलाइन के पालन की अनिवार्यता के साथ रहेगी।
. आटो, ई.रिक्शा में दो सवारीए टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में चालक व दो यात्री मास्क पहनकर यात्रा कर सकेंगे।
. मोहल्लों, कालोनियों में दुकानें खुलेंगी।