MP सरकार ला रही निजी संपत्ति को लेकर बड़ा कानून, जल्द रखा जाएगा कैबिनेट की पटल पर

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब निजी सम्पत्ति (Private Property) को नुकसान पहुचाने वालों के खिलाफ सरकार ला रही है कानून

Update: 2021-12-08 14:49 GMT

MP Government Private Property Law: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब निजी सम्पत्ति (Private Property) को नुकसान पहुचाने वालों के खिलाफ सरकार कानून बना रही है। ऐसे में उपद्रवियों पर सख्त एक्शन इस कानून के तहत लिया जा सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) का बनाए जा रहे कानून को लेकर एक बयान सामने आ रहा है।

जिसमें उन्होने कहा है कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लोक एवं निजी संपत्ति (public and private property) को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कानून लागू होने के बाद लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालो से वसूली की जाएगी।

कैबिनेट में रखेगी सरकार

गृह मंत्री (Home Minister) का कहना है कि उपद्रवियों से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तैयार कानूनी ड्राफ्ट को मंज़ूरी के लिए आगामी केबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद प्रदेश में लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 लागू होगा।

इस तरह का तैयार किया गया है कानून

सरकार के द्वारा जो कानून तैयार किया जा रहा है उसके तहत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा साम्प्रदायिक दंगा, हड़ताल, बन्द, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस, सड़क यातायात अवरूद्ध करना या ऐसे किसी भी जमाव से, जिससे किसी सम्पत्ति को नुकसान हो, ऐसे कृत्य से हुए नुकसान का निर्धारण दावा अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

अधिकरण को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राशि की वसूली के अतिरिक्त आपराधिक प्रकरण पृथक से दर्ज किया जा सकेगा। सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या उस सम्पत्ति के प्रभारी शासकीय अधिकारी द्वारा याचिका प्रस्तुत की जायेगी और निजी सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति के स्वामी द्वारा याचिका प्रस्तुत की जायेगी।

अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई राशि नुकसान करने वाले आन्दोलनकारियों और प्रदर्शनकर्ताओं से वसूल की जायेगी। यह अधिकरण सामान्य जन-जीवन में अशांति के दौरान उपद्रवियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुँचाये गये नुकसान की वसूली एवं किये गये नुकसान का निर्धारण करेगा।

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