MP: LOCKDOWN में अब तक की सबसे बड़ी छूट, आज से खुलेगी सभी दुकाने, पढ़िए
MP: LOCKDOWN में अब तक की सबसे बड़ी छूट, आज से खुलेगी सभी दुकाने, पढ़िएMP/BHOPAL. भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच शुक्रवार को
MP: LOCKDOWN में अब तक की सबसे बड़ी छूट, आज से खुलेगी सभी दुकाने, पढ़िए
MP/BHOPAL. भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी छूट दी है। LOCKDOWN छूट के माध्यम से अब सरकार अर्थवव्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश में लगी है। शुक्रवार देर रात नया आदेश जारी किया है कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आवश्यक सावधानी रखते हुए 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ सभी दुकान और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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क्या है नया आदेश गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है, 25 अप्रैल से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन इसमें 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी सख्ती से करना होगा। ये आदेश अभी नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है।
Relaxations not applicable in Hotspots/containment zones: Ministry of Home Affairs https://t.co/847u21F5D8
— ANI (@ANI) April 24, 2020
आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में अभी ये इजाजत नहीं होगी. इसके साथ ही नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी. कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
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भोपाल-इंदौर को राहत नहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर कोरोना संकट के बड़े हॉटस्पॉट हैं ऐसे में इन क्षेत्रों में अभी किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। रेड जोन में शामिल जिलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा और यहां आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।
कौन सी दुकानें खुलेंगी सरकार के आदेश के बाद अब दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखीं हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना होगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। शहरी सीमा से बाहर भी मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी।