Motor Vehicle Act: अब नियम तोड़ा तो खैर नहीं! एमपी नहीं सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भरना होगा मोटा जुर्माना
Motor Vehicle Act: मध्यप्रदेश में अगस्त 2022 से केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएंगे.
Motor Vehicle Act : मध्य प्रदेश में जल्द ही केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएंगे. नगरीय व पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता की वजह से अगस्त में ये नियम लागू होंगे. अभी तक राज्य सरकार अपने हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फाइन की राशियों को घटा बढ़ा सकते थें, लेकिन केंद्र के नियम लागू होने के बाद राज्य सरकार का फाइन की निर्धारित राशि में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा.
किस ट्रेफिक नियम को तोड़ने में कितना जुर्माना होगा
अपराध - अभी - बढ़कर जुर्माना
- हेलमेट न पहनना – 250 रुपए – 1000 रुपए
- बिना लाइसेंस – 1000 से 3000 रुपए – 5000 से 10000 रुपए
- बच्चों का वाहन चलाना - 1000 से 3000 रुपए – 5000 से 10000 रुपए
- तेज रफ्तार में वाहन चलाना - 1000 से 3000 रुपए – 5000 से 10000 रुपए
- वन वे में वाहन चलाना – 500 रुपए – 2000 रुपए
- फ़िटनेस न होने पर – 2000 से 5000 रुपए – 5000 से 25000 रुपए
- नो पार्किंग में गाड़ी – 500 रुपए – 2000 रुपए
- प्रदूषण फैलाना – 1000 से 3000 रुपए – 3000 से 7000 रुपए
- नशे में वाहन चालन – 10000 रुपए – 20000 रुपए
फिर खुली फाइल
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग (MP Transport Department) के अधिकारियों के अनुसार पहले कोरोना के चलते मामला अटक गया था. अब मंत्रालय में नए प्रावधान अनुसार जुर्माना लागू करने की फाइल फिर खुल गई है. कैबिनेट की उप समिति जुर्माना राशियों सहित एक्ट का अध्ययन कर रही है.
121 तरह के जुर्माने
मप्र में मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act in mp) के तहत राज्य व केंद्र के मिलाकर 121 तरह के जुर्माने वाहन संचालकों से वसूले जाते हैं. इनमें से 72 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट (central motor vehicle act) के अंतर्गत व बाकी 49 राज्य सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 1994 के तहत आते हैं.