Ladli Behna Yojana 3.0 In MP: लाडली बहनों के लिए Good News! तीसरे चरण में फॉर्म की डेट हुई जारी? फटाफट ये दस्तावेज रखे तैयार
Ladli Behna Yojana 3.0 In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मार्च में शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी.
Ladli Behna Yojana 3.0 In MP | Ladli Behna Yojana 3.0 In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मार्च में शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी. इस योजना का लाभ लाखो करोडो महिलाओ को मिल है. अभी हाल ही में 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों ने आवेदन किया है. बताते चले की 3 अक्टूबर को महिलाओ के अकाउंट में 1000 रुपए की बजाय 1250 रुपए आएंगे। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए है। खबर है कि इस बार 7 दिन पहले राशि जारी की जा सकती है। वही सीएम शिवराज ने 21 से 23 वर्ष की अविवाहित बहनों को भी लाड़ली बहना योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। जल्द ही इन बहनों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी,
Ladli Bahna Yojana 3.0 Date
बताते चले की महिलाओ के अकाउंट में अभी तक 4 क़िस्त के रूप में 1000 रूपए भेजे जा चुके है. अब पांचवी क़िस्त 1250 रूपए महिलाओ के अकाउंट में 3 अक्टूबर को भेजे जा सकते है. वही अभी तक 2 बार लाड़ली बहना योजना के फॉर्म भरे जा चुके है. पहले और दूसरे राउंड में फॉर्म भरने में असमर्थ रही महिलाओ को अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है.
ऐसे बढ़ेगी राशि
सीएम ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत एक हजार रूपए प्रति महीने मिलने वाली राशि को अब 1250 रूपए कर दिया गया है। हर लाड़ली बहना को 250 रूपए के मान से बढ़ाते हुए 3000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो अक्टूबर से हर महीने 1250 रुपये मिलेंगे फिर जब पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो ये राशि बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगी फिर धीरे धीरे बढ़कर 1750 रुपये, 2000 रुपये, 2250 रुपये, 2500 रुपये धीरे धीरे ये राशि बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
- लाडली बहना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय और कैंप स्थल पर मिलेंगे।
- इसके बाद कैंप स्थल, ग्राम पंचायतय और वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल की प्रविष्टि ली जाएगी। आवेदन फॉर्म के दौरान महिला का फोटा लिया जाएगा। वहीं, आवदेन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिए जाएंगे।
ये होंगे पात्र
- आवेदक मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो
- विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और 60 साल की उम्र कम हो।