MP News: यदि आप भी कुत्ता सहित अन्य जानवर पालने के शौकीन हैं तो यह करवाना होगा अनिवार्य अन्यथा लगेगी दस गुना पेनल्टी
MP News: यदि आपको भी कुत्ता सहित अन्य जानवर पालने का शौक है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपको दस गुना पेनल्टी भरनी होगी।
यदि आपको भी कुत्ता सहित अन्य जानवर पालने का शौक है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपको दस गुना पेनल्टी भरनी होगी। इसके साथ ही यदि पालतू जानवर आवारा घूमते पाया गया अथवा किसी को काट लिया तब भी आपको हर्जाना भरना होगा। इसके साथ ही पालतू कुत्ते सहित हर पालतू पशु को माइक्रोचिप, जियो टैग या किसी अन्य संसाधन का एक ब्रांडिंग कोड भी दिया जाएगा। यह नियम अगले महीने से लागू हो जाएगा।
150 रुपए में होगा रजिस्ट्रेशन
मध्यप्रदेश के भोपाल में कुत्ता प्रेमियों के लिए जरूरी खबर है। कुत्ता पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 150 रुपए फीस जमा करने पर होगा। यदि आप बगैर रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालते हुए पाए जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की दस गुना पेनल्टी चुकानी होगी। नगरीय आवास एवं विकास विभाग द्वारा कुत्ते सहित अन्य पालतू पशुओं के संबंध में तैयार यह नियम राजधानी में अगले महीने से लागू हो जाएंगे। इन नियमों में जोन अनुसार शेल्टर होम बनाने और रहवासी क्षेत्रों में कुत्तों की फीडिंग कराने पर रोक जैसी बातें भी कही गई हैं।
नियमों में यह जानवर भी शामिल
कुत्तों के अलावा बिल्ली, गाय और अन्य पालतू जानवरों को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। यहां पर यह बता दें कि भोपाल नगर निगम सीमा में गाय पालने पर पहले से ही रोक है। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह नियम बनाकर नगरीय निकायों को भेजा था। जिसको एमआईसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट ने एक पॉलिसी बनाकर शासन को भेजी है। इस पॉलिसी के प्रावधानों को भी नियमों के फ्रेम में शामिल किया जा रहा है।
हर साल कराना होगा नवीनीकरण
एमपी के भोपाल में पालतू जानवरों के संबंध में राज्य शासन के माध्यम से नियम प्राप्त हुए हैं। एमआईसी के माध्यम से इन नियमों को जस का तस लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया को एक माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। जानवर पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर वर्ष रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण भी कराना होगा। जिसके लिए 50 रुपए शुल्क अदा करना होगा। पालतू जानवर की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जिसमें जानवर की फोटो, जाति, उम्र और स्वास्थ्य से संबंधित विवरण शामिल रहेंगे। इसके साथ ही कुत्तों का रैबीज टीकाकरण जरूरी हो जाएगा।
इनका कहना है
इस संबंध में नगरीय आवास एवं विकास विभाग के एडिशनल कमिश्नर सत्येंद्र सिंह के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश पर नियम बनाए गए हैं। जिनको नगरीय निकाय लागू करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस की पॉलिसी में भी मोटे तौर पर यही बातें शामिल हैं। पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है।