MP में होटल, रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलता मिला तो मालिक को होगी 3 साल की सजा, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया
MP Latest News: प्रदेश को नशा मुक्त बनाने नई सरकार ने अब कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने नशे पर लगाम लगाने एक नया कानून ला दिया है। इसके अनुसार होटल, रेस्टोरेंट या भोजनालय एम में हुक्का बार चलता मिला तो उसके और मालिक को 3 साल तक की सजा हो का सकती है। शासन ने इसकी अधिसूचना एस भी जारी कर दी है। शासन की बात अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में नशे पर पनी काबू पाने के लिए नया नियम बनाया या। गया है।
अभी तक होती थी धारा 144 की कार्रवाई
किसी होटल, रेस्टोरेंट या भोजनालय में हुक्का बार का संचालन होना पाकर पुलिस को धारा 144 की कार्रवाई करने से पहले खाद्य विभाग से मंजूरी लेना होती थी।
यानि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं होने से होटल, रेस्टोरेंट या भोजनालय का मालिक आसानी से स्टे ले लेता था। इसी वजह से वर्ष- 2022 में कैबिनेट से बिल को मंजूरी देकर अध्यादेश जारी किया गया.
राज्य सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इस संशोधित अधिनियम के अनुसार आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय,लोक मनोरंजन के ऐसे संस्थान जहां राज्य सरकार शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा वहां हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएंगे।