MP News: पांचवीं, आठवीं एनसीईआरटी स्कूल को भी एससीईआरटी सिलेबस से बोर्ड परीक्षा करवाने के निर्देश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष एनसीईआरटी सिलेबस वाले स्कूलों को भी एससीईआरटी सिलेबस से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने का आदेश जारी कर दिया। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष एनसीईआरटी सिलेबस वाले स्कूलों को भी एससीईआरटी सिलेबस से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने का आदेश जारी कर दिया। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता संस्था के सदस्य स्कूलों में एससीईआरटी सिलेबस से बोर्ड परीक्षाएं करवाने पर रोक लगाई गई।
स्कूलों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ाई करवाने वाले स्कूलों में जब बच्चों के लिए, बीच सत्र में दूसरे सिलेबस से बोर्ड परीक्षा देना मानसिक तनाव का सबब बन रहा था। जिस पर कई स्कूलों द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय परिवार की याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एनसीईआरटी सिलेबस वाले स्कूलों के लिए एससीईआरटी सिलेबस से पांचवीं, आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
शिक्षा विभाग के आदेश को ठहराया अवैध
हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की सिंगल ने सुनवाई करते हुए एक सिलेबस से दूसरे सिलेबस से बोर्ड परीक्षा करवाने के शिक्षा विभाग के आदेश को अवैध ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर बोर्ड परीक्षा लेनी ही है तो याचिकाकर्ता स्कूलों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस के आधार पर ही ली जाएं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह राहत केवल याचिकाकर्ता यानी मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय परिवार के सदस्य स्कूलों को दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले का संस्था के अध्यक्ष ने स्वागत किया है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षा जताई है कि प्रदेश के सभी स्कूलों को राहत प्रदान करें। शिक्षा विभाग दूसरे सिलेबस से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने के आदेश को रद्द करे।