मध्यप्रदेश में CORONA के चलते नई गाइडलाइन जारी, रहेंगी ये पाबंदी, इन लोगों पर लगेगा जुर्माना...
मध्यप्रदेश में CORONA के चलते नई गाइडलाइन जारी, रहेंगी ये पाबंदी, इन लोगों पर लगेगा जुर्माना...मध्यप्रदेश में CORONA के बढ़ रहे मामले को देख
मध्यप्रदेश में CORONA के चलते नई गाइडलाइन जारी, रहेंगी ये पाबंदी, इन लोगों पर लगेगा जुर्माना...
मध्यप्रदेश में CORONA के बढ़ रहे मामले को देख शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश में जानिए क्या कहा गया है...
गणेश और दुर्गा उत्सव में पंडाल नहीं लगेंगे। - पंडालों को अनुमति जारी नहीं करेगा प्रशासन। - घर में ही गणेश स्थापना कर आराधना की सलाह जारी। - मूर्तिकारों से छोटी मूर्ति बनाने की अपील। - ईद पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, घर में मनाई जाएगी बकरीद। - धार्मिक स्थलों में एक बार मे पांच से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति। - वैवाहिक कार्यक्रमों में भी ज्यादा मेहमानों पर लगाई गई पाबंदी। - अब वर पक्ष से 10 और वधू पक्ष से 10 लोग हो सकेंगे शामिल। - अंतिम संस्कार मे 20 से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति। - इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इलैयाराजा टी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, यहाँ पढ़ें…
सिर्फ रविवार को रहेगा Total Lockdown
भोपाल में एक दिन का टोटल लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। रविवार के दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। बाजार बंद रहेंगे। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। एक दिन के लॉकडाउन के बाद सिर्फ उसी क्षेत्र में हफ्ते या 10 दिन की सख्ती की जाएगी जहां पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। भोपाल में टोटल लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं।