एमपी में शादी-विवाह कार्यक्रमों में भी लगी आचार संहिता, डीजे-आतिशबाजी पर रोंक, धारा 188 की होगी कार्रवाई

MP Achar Sanhita News: एमपी के पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता के चलते चुनावी डंडा लग सकता है।

Update: 2022-05-30 08:54 GMT

MP Achar Sanhita News: एक ओर शादी का समय चल रहा है वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की दशा में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों ने जिले में धारा 144 लगा दी है। इसी कारण होने वाली बरात समारोह में भी इसका असर दिखाई देगा। इसलिए बारात लेकर जाने वालों को सावधान किया जा रहा है। बारात लेकर जाने के दौरान कोई भी किसी भी हरकत की वजह से अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो 188 के तहत कार्यवाही होगी। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद ही दूल्हा बाराती घर जा पाएंगे।

बारातियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • आचार संहिता लागू होने के बाद बारातियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है।
  • बताया गया है कि बारात के दौरान जुलूस निकालने की परंपरा है। अगर आपको भी बारात के दौरान जुलूस निकालना है तो कलेक्टर कार्यालय से अनुमति अवश्य ले लें।
  • बारात के दौरान आतिशबाजी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। बंदूक द्वारा हवाई फायर करने की तो सोचे भी नहीं। हवाई फायर तो दूर बंदूक लिए कोई दिख गया तो अंदर हो जाएगा।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि डीजे बजाने में प्रतिबंध रहेगा।
  • 50,000 रुपए से अधिक का नगद लेनदेन नहीं किया जा सकता।
  • अगर दूसरे प्रदेश से कोई मेहमान आ रहे हैं, या कोई खास मेहमान आ रहे हैं तो इसकी सूचना कलेक्टर को देनी होगी।
  • स्थानीय लोगों में अगर कोई प्रत्याशी भी आपका परिचित या रिश्तेदार है वह आपके शादी समारोह में शामिल हो सकते है। लेकिन समारोह के दौरान उनके पास या उनके समर्थक के पास प्रचार की सामग्री नहीं होनी चाहिए।
  • यह भी कहा गया है कि शादी समारोह के लिए किसी भी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई बारात शहर से गांव में जा रही हैं तो जैसे ही वह गांव की सीमा में प्रवेश करेगी उसे आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा।
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