एमपी में आतिशबाजी लायसेंस के लिए 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
Aatishbaji Licence MP: एमपी के आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए जरूरी खबर है।
MP Fireworks License News, Aatishbaji Licence MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आतिशबाजी (फाटकों) विक्रेताओं के लिए जरूरी खबर है। बता दें कि दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता एक अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक एमपी ई सर्विस पोर्टल (MP E Service Portal) के माध्यम से आतिशबाजी लायसेंस (fireworks license) के लिए आनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं।
आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र रीवा (Rewa) के लिए आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह जानकारी रीवा जिला जिला अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने दी है है।
आतिशबाजी लायसेंस से रिलेटेड जानकारी देते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति और 500 रूपये शुल्क आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंस धारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दुकान लगानी होगी।
अपर कलेक्टर ने बताया कि दुकानों का आवंटन 20 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जायेगा। लायसेंस धारी दुकानदार की 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक एवं 4 नवम्बर को आतिशबाजी, पटाखा विक्रय हेतु बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी।
आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय दण्डिनीय अपराध माना जायेगा। उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी व्यापारी 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक तथा 4 नवम्बर को छोटी दीपावली के अवसर पर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में ही आतिशबाजी का विक्रय करें। उन्होंने कहा कि सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा।