एमपी के 96 गांवो की जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक, रिंग रोड़ के लिए जमीन का होगा अधिग्रहण, जाने FULL INFO
MP News: आज देश तथा मध्यप्रदेश में सड़कों का एक बड़ा जाल फैलाया जा रहा है। 108 किलोमीटर लंबी बनने वाले रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही होनी है।
MP News: आज देश तथा मध्यप्रदेश में सड़कों का एक बड़ा जाल फैलाया जा रहा है। 108 किलोमीटर लंबी बनने वाले रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही होनी है। इसीलिए चिन्हित किए गए गांव में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि एक बार जमीन अधिग्रहण हो जाने के पश्चात पुनः उक्त गांव की जमीनों की खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण की ओर से जिन गांवों को चिन्हित कर जानकारी दी गई है वहां खरीदी बिक्री पर रोक लगाया गया है।
496 हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहित
108 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के लिए करीबन 496 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा इसके लिए लगभग 96 गांव की आराजी प्रभावित होगी। उक्त गांव की जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। वही जानकारी मिल रही है कि कुछ दिनों बाद 79 गांवो की अधिग्रहित भूमियों पर खसरा जारी कर दिया जाएगा इसके पश्चात जमीन की बिक्री पर लगी रोक हटाई जाएगी।
इन गांव की जमीनों पर लगी है रोक
जानकारी के अनुसार एनएचएआई ने 17 गांव को खसरे जारी नहीं किए हैं। जिसमें रानी तहसील के कटिया घाट, तिलहारी, परसवाड़ा, पनागर तहसील के खिरिया, इंद्रा, कलगौड़ी, पिपरिया, जबलपुर तहसील के जुनवानी, परतला, महाद्वार, रिछाई, कुंडम तहसील के लहुकरी, महगवां, किवलारी, बिल्हा, और शाहपुरा तहसील के भीटा व बिलखरवा शामिल है।
राजस्व का नुकसान
जमीन बिक्री में लॉक लग जाने की वजह से जमीनों की खरीदी बिक्री नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से आमजन परेशान हैं वहीं शासन को स्टांप शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व की हानि हो रही है। पंजीयन विभाग को इस वजह से लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।