पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में भोपाल कलेक्टर! 2 संस्थाओ का किया लाइसेंस निलंबित

भोपाल कलेक्टर ने 2 संस्थाओं की रेत अनुज्ञप्तियां किया निलंबित

Update: 2023-04-13 02:50 GMT

Bhopal MP News: भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह (Bhopal Collector Ashish Singh) ने मेसर्स रामका माइनिंग प्रायवेट लिमिटेड एवं मेसर्स मा महिमा ट्रेडर्स को स्वीकृत खनिज रेत के भंडारण एवं व्यापरिक अनुज्ञप्तिया अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बता दें की भोपाल जिला खनिज अधिकारी एस एस बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर के संज्ञान में जानकारी आई है कि खनिज रेत के भंडारण एवं व्यापरिक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बरसात के पूर्व अन्य जिलों से खनिज रेत की ऑन लाइन रॉयल्टी की मात्रा अपने खाते मे प्राप्त कर ली जाती है जबकि वास्तविकता मे रेत का परिवहन नहीं किया जाता है जानकारी के अनुसार इस प्रकार की रॉयल्टी पर्चियों का उपयोग अवैध रूप से रेत के परिवहन करने में किया जाता है।

मिली जानकारी के अनुसार मामला संज्ञान मे आने पर कलेक्टर द्वारा खनिज निरीक्षक से अनुज्ञप्ति स्थल की जाच कराई गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि ई खनिज पोर्टल में जितनी मात्रा का स्टॉक होना बतलाया गया है, उसकी तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेत मोके पर भंडारित की गयी है।

प्रथम दृष्ट्या अनुज्ञप्ति उल्लंघन के फलस्वरूप उक्त दोनों अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से आस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है तथा ईटीपी बंद करने के लिए संचालक खनिज को पत्र लिखा किया गया है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों को शर्तों के भंग करने के लिए अनुज्ञप्ति रद्द करने, दंडित एवं प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि सम्पहृत करने का 30 दिवस का नोटिस जारी किया गया है। यदि नियत अवधि मे संस्था से समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होता हैं तो अनुज्ञप्तियों निरस्तगी की कार्यवाही की जाएगी।

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