एमपी के कृषि विभाग ने किसानों से की बड़ी अपील, हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें

MP News: मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई नहीं जलायें।

Update: 2023-03-27 03:50 GMT

मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई नहीं जलायें। बता दें की नरवाई जलाने से जहाँ एक ओर पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी ओर अग्नि दुर्घटना की आशंका रहती है, वहीं मिट्टी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मौसम विभाग ने बताया की फसल काटने के पश्चात तने के अवशेष बचे रहते है, इसे नरवाई कहते है। किसान नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते है। किसान नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते है जिससे भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है तथा अग्नि दुर्धटना की सम्भावना भी बनी रहती है। पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करने दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है

कृषक उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने की बजाए उनको वापस भूमि में मिला देते है तो विभिन्न लाभ प्राप्त होते है। जैसे कि कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता में वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, मृदा भौतिक गुणों के सुधार होते है, फसल उत्पादकता में वृद्धि अतः किसानों से अपील है कि खेतो में नरवाई बिल्कुल न जलाएं नरवाई का उपयोग खाद एवं भूसा बनाने में करें।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृदा स्वास्थ्य पर्यावरण एवं फसल उत्पादकता को दृष्टिगत रखते हुए फसल अवशेषें को जलाने के बजाए भूमि में मिला देने से काफी लाभ होता है। फसल अवशेंषो से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ भूमि में जाकर मृदा पर्यावरण में सुधार कर सूक्ष्मजीवी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जिससे कृषि टिकाऊ रहने के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

कंबाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मेनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर प्रयोग अनिवार्य रूप से करे स्ट्रा रीपर यंत्र डंठलों को काटकर भूसे में बदले देता है। भूसे का उपयोग कृषक स्वयं के पशुओं को खिलाने के लिए तथा अतिरिक्त आय के साधन के रूप में भी कर सकता है।

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