खूंखार अपराधी पर मऊगंज SP वीरेन्द्र जैन ने 2000 का ईनाम किया घोषित

Mauganj SP Virendra Jain: पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेन्द्र जैन ने थाना हनुमना में दर्ज अपराधिक प्रकरण के आरोपी को बंदी बनाने के लिए दो हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की है।

Update: 2024-03-18 16:50 GMT

Mauganj SP Virendra Jain: पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेन्द्र जैन ने थाना हनुमना में दर्ज अपराधिक प्रकरण के आरोपी को बंदी बनाने के लिए दो हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की है। अपहरण की घटना के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी को बंदी बनाने अथवा बंदी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले को दो हजार रुपए का ईनाम दिया जाएगा। ईनाम की घोषणा पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

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कलेक्टर मऊगंज ने धारा 144 के तहत खुले बोरवेल बंद करने के दिए आदेश

रीवा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने सम्पूर्ण मऊगंज जिले में खुले बोरवेल में कैप लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार अनुपयोगी तथा खुले बोरवेलों में कई बार छोटे बच्चों के गिरने की घटनाएं हो रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका के संबंध में 11 फरवरी 2010 को पारित आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने अनुपयोगी तथा खुले बोरवेलों बोर कैप लगाने के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा है कि जिन बोरवेलों का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा जिनमें मोटर नहीं डाली गई है उनमें लोहे की मजबूत कैप लगाकर नट-बोल्ट से बंद करें। सभी एसडीएम और तहसीलदार क्षेत्र में भ्रमण आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। वर्तमान परिस्थितियों मंे आदेश की जन सामान्य और सभी पक्षों को व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

जनसंपर्क विभाग तथा जन संचार माध्यमों से आदेश की सूचना आमजनता तक पहुंचाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश से व्यथित है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के तहत कलेक्टर न्यायालय मऊगंज में आवेदन दे सकता है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 15 मई 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

 

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