पटाखों पर प्रतिबंध लगाने NGT में याचिका दायर, कहा- दीपावली, क्रिसमस पर ना हो उपयोग
पटाखों पर प्रतिबंध लगाने National Green Tribunal (NGT) में याचिका दायर की गई है।
जबलपुर (Jabalpur) दीपावली का त्यौहार नजदीक है। वही दीपावली के एक माह पश्चात क्रिसमस तथा नव वर्ष का त्यौहार आ जाता है। इन त्योहारों पर जमकर आतिशबाजी की जाती है जिससे बड़े शहरों में प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के समक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक याचिका दायर की है। जिसमें मंच ने दीपावली, क्रिसमस तथा नव वर्ष जैसे त्यौहार पर पटाखो के संग्रह बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
प्रांताध्यक्ष ने दायर की याचिका
एनजीटी के समक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाजपांडे व नयागांव जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के बड़े शहर जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में त्यौहार के दौरान जमकर पटाखों का उपयोग हो रहा है। जिस पर प्रतिबंध ना के बराबर काम कर रहा है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण से शहरों को बचाने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही याचिका में इनकी ओर से कहा गया कि इन बड़े शहरों के अलावा प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालय छोटे शहरों में 2 घंटे के लिए पटाखा जलाने की अनुमति दी जाए। इस अनुमति पर कड़ाई से पालन हो ऐसा प्रशासन ध्यान रखें। साथ ही कहा गया कि जारी प्रतिबंध का पालन ना करने पर अनुसार आत्मक कार्यवाही के साथ ही पेनल्टी वसूली जाए। इस ओर जिला प्रशासन और मुख्य रूप से पुलिस को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
15 सितंबर से दिल्ली में पटाखा जलाने पर प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए 15 सितंबर से दीवाली पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार को करोना की तीसरी लहर पर सावधान रहने के लिए कहा है। त्योहारी सीजन पर विशेष निगरानी की बात कही गई है।