Shah Rukh Khan के लिए आई बुरी ख़बर, बेटे आर्यन के बाद पत्नी गौरी ने भी कटाई नाक, जल्द कर सकती है पुलिस गिरफ्तार? ये है वजह

शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) इंडस्ट्री के वह अभिनेता हैं, जिनके साथ काम करना हर कलाकार का सपना होता है.

Update: 2023-03-03 06:51 GMT

शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) इंडस्ट्री के वह अभिनेता हैं, जिनके साथ काम करना हर कलाकार का सपना होता है। 90 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले शाह रुख खान का स्टारडम आज तक बरकरार है, जो उनके कभी न खत्म होने वाली कामयाबी की ओर इशारा करता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जितना बड़ा नाम उतने ही ज्यादा विवाद भी शाह रुख खान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। शाहरुख खान के अलावा उनके बेटे आर्यन खान भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके है. लेकिन हाल ही में उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है.

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान की लव लाइफ किसी से छिपी नहीं है. कॉलेज के दिनों ही में उनकी पहली मुलाकात शाहरुख खान से हुई. दोनों दिल्ली के पंचशील क्लब में मिले. हालांकि, जब पहली बार शाहरुख ने गौरी को क्लब में देखा तो मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए थे. शाहरुख खान शुरुआत में गौरी को लेकर बहुत अधिक पोजेसिव थे। उन्हें उनका दूसरों से बात करना, बाल खुले रखना पसंद नहीं था। इससे तंग आकर गौरी ने उनसे ब्रेकअप तक कर लिया था लेकिन बाद में शाहरुख उन्हें मनाने मुंबई तक पहुंच गए। ये सब देखकर गौरी का दिल पिघल गया और गौरी खान ने 25 अक्टूबर, 1991 को शाहरुख से शादी कर ली। शाहरुख गौरी खान से इतना प्यार करते थे कि उन्हें छोड़कर किसी और को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब शाहरुख के दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे तो शाहरुख कहते थे मेरी गौरी सबसे हॉट है।

अभी हाल ही में खबर सामने आ रही है की शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान सहित तुलसियानी कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की शिकायत मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रहने वाले किरीट जसवंत साह ने की। आरोप है कि पीड़ित ने 86 लाख में फ्लैट खरीदा था, पर कंपनी ने तय समय पर फ्लैट नहीं दिया। आरोप है कि गौरी खान इस कंपनी की ब्रांड एंबेस्डर है। किरीट जसवंत साह के अनुसार, शाहरूख खान की पत्नी गौरी खान को लखनऊ स्थित तुसियानी कंपनी का प्रचार-प्रसार करते देखा था।

किरीट के अनुसार, उन्होंने एचडीएफसी से लोन लेकर 85.46 लाख का भुगतान अगस्त 2015 में किया था। कंपनी ने वादा किया था कि अक्तूबर 2016 में कब्जा दे देगी। तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने बतौर क्षतिपूर्ति 22.70 लाख रुपये दिए और छह माह में कब्जा देने का भरोसा दिया। दावा किया कि ऐसा न होने पर ब्याज सहित रकम लौटा देगी। इस बीच पीड़ित को पता चला कि कंपनी ने उनके फ्लैट को किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कर बेच दिया है। डीसीपी के आदेश पर 25 फरवरी को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज की गई है।

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