SC Verdict On Gyanwapi: ज्ञानवापी ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम क्यों दखल दें? सर्वे से मुसलमानों को क्या तकलीफ है?
Gyanwapi ASI Survey पर Supreme Court ने कहा- हम Allahabad HC के मामले में क्यों दखल दें?
SC Verdict On Gyanwapi: वाराणसी की ज्ञानवापी में ASI सर्वे जारी रहेगा, इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट गई मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को रिजेक्ट करते हुए कहा- हम इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों देंगे? और ज्ञानवापी के ASI सर्वे से मुसलमानों का को नुकसान तो नहीं हो रहा है फिर परेशानी क्या है?
ज्ञानवापी का ASI सर्वे होगा
गौरतलब है कि 23 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में ASI सर्वे करने का आदेश जारी किया, इसके बाद मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. SC ने 26 जुलाई की 5 बजे तक सर्वे में रोक लगा दी. और मुस्लिम पक्ष को अपना मामला इलाहबाद हाईकोर्ट में पेश करने के लिए कहा
26 जुलाई को इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और हिन्दू पक्ष दोनों को सुना और 3 अगस्त के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 3 अगस्त को इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज करते हुए ज्ञानवापी के ASI सर्वे के आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए.
4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष इसी मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट चला गया जहां कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से मना कर दिया उल्टा यह सवाल पूछ लिया कि 'अगर सर्वे हो रहा है तो मुस्लिम पक्ष को क्या दिक्क्त है? अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो सर्वे में ये भी क्लियर हो जाएगा, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा।
ज्ञानवापी का सर्वे
शुक्रवार को ASI की 61 सदस्यीय टीम सुबह 8 बजे से सर्वे करने लगी. 12 बजे सर्वे नमाज के लिए रोक दिया गया. दोपहर तीन बजे फिर से सर्वे शुरू हो गया. अब ज्ञानवापी को चार भागों में बांट दिया गया है, हर तरफ कैमरा लगा दिए गए हैं. वीडियो-फोटो ली जा रही हैं. दीवारों और नीव की स्कैनिंग हो रही है.