नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कैद की सजा, सतना के विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला

सतना जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा का फैसला सुनाया है।;

facebook
Update: 2024-02-16 07:37 GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कैद की सजा, सतना के विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
  • whatsapp icon

सतना जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 10 जुलाई 2022 को कोठी थाने में एक दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज हुई थी।

पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि वह बुआ के घर गई थी। शाम 6 बजे मंदिर के समीप कई कुत्ते आ गए। कुत्तों को भगाने के लिए नाले की तरफ चली गई। वहां अकेला देख नीरज अहिरवार पिता शिवसहाय निवासी करेरुआ थाना सिंहपुर ने पकड़ लिया। सुनसान स्थान का फायदा उठाकर रेप किया। शोर सुनकर बुआ की लड़की और भांजा आया। तब आरोपी नाले के रास्ते भाग गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 15 फरवरी को विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट सतना ने आरोपी नीरज अहिरवार को धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदंड से दंडित किया।

ब्लेड से वार करने वाले को 7 साल कैद

इधर, मैहर जिले के अमरपाटन की अदालत ने युवती की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। एजीपी के मुताबिक, 18 सितंबर 2019 की दोपहर 2 बजे सीमा पटेल शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन के पास खड़ी थी। तभी आरोपी मुनेंद्र वर्मा आया और बातचीत करने लगा, जब युवती ने अनसुना किया तो उसने जेब से ब्लेड निकाल कर उसके गले पर वार कर दिया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन दीपक शर्मा की अदालत ने मुनेंद्र वर्मा पिता सुखलाल निवासी बदरकोल थाना अतरैला रीवा को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार पटेल ने पैरवी की है।

Tags:    

Similar News