Rewa News : नाबालिग किशोरी का गर्भपात करने वाले चिकित्सकों को न्यायालय ने किया दोष मुक्त

रीवा (Rewa News) : अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 02.05.2019 को पुलिस थाना मनिगवां में अपराध क्रमांक 217/2019 में अभियुक्त डाॅ0 राजकुमार चौहान, डाॅ0 अर्जुन पटेल के विरूद्ध धारा 313 भा.द.वि. के अन्तर्गत यह आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था.

Update: 2021-06-29 09:32 GMT

रीवा (Rewa News) : अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 02.05.2019 को पुलिस थाना मनिगवां में अपराध क्रमांक 217/2019 में अभियुक्त डाॅ0 राजकुमार चौहान, डाॅ0 अर्जुन पटेल के विरूद्ध धारा 313 भा.द.वि. के अन्तर्गत यह आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था.

उक्त चिकित्सको द्वारा अभियोत्री जो सात माह की गर्भवती थी उसकी तथा उसके संरक्षको की सहमति के बगैर चिकित्सको द्वारा उसका गर्भपात कारित किया गया था जिस पर पुलिस थाना मनगवां द्वारा अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश पास्को सुश्री महिला काछवाह जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

जिसका विचारण करते हुये न्यायालय ने दिनांक 28 जून 2021 को आरोपी डाॅ0 राजकुमार चैहान, डाॅ0 अर्जुन पटेल को गर्भपात कारित करने की धारा 313 भा.द.वि. के अन्तर्गत दोष मुक्त घोषित किया है। आरोपीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने की।

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