रीवा: हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया निर्देश, 60 दिन के अंदर मुक्त कराए अतिक्रमित जमीन

रीवा: जिला प्रशासन द्वारा जहां एक तरफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से मकान को गिराया जा रहा है.

Update: 2022-04-04 11:26 GMT

रीवा: जिला प्रशासन द्वारा जहां एक तरफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से मकान को गिराया जा रहा है वहीं एक महिला को अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने गत दिवस मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को 60 दिन का समय महिला की जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए मुक्त कराने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला

महिला राजकुमारी मिश्रा ने बताया कि उसकी जमीन नौबस्ता क्षेत्र में है। जिस पर जेपी फैक्ट्री प्रबंधन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पूर्व में मैने जिला प्रशासन को आवेदन देकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी कड़ी में मुझे अंत में हाईकोर्ट जाना पड़ा। जिसमें न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में फैसला देते हुए प्रशासन को मेरी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में पटवारी द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया था। सीमांकन में पटवारी द्वारा जमीन पर अतिक्रमण होना पाया गया। पटवारी द्वारा 2021 में ही अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी गई। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा महिला को उसकी जमीन दिलाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण महिला को काफी परेशान होना पड़ा।

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