रीवा : विक्की सिंह की हत्या के आरोपीगणों को न्यायालय ने किया दोष मुक्त
रीवा (Rewa News) : अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 13 जनवरी 2010 को पोखरी टोला निवासी विक्की सिंह को उसके घर से आरोपी टिंकू सिंह व छोटू सिंह निवासी छत्रपती नगर रीवा मोटर साइकल में बैठा कर ले गये थें.
रीवा (Rewa News) : अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 13 जनवरी 2010 को पोखरी टोला निवासी विक्की सिंह को उसके घर से आरोपी टिंकू सिंह व छोटू सिंह निवासी छत्रपती नगर रीवा मोटर साइकल में बैठा कर ले गये थें.
जिसके पश्चात् विक्की सिंह का शव गोविन्दगढ़ के पहाड़ में मिला, जिस सम्बन्ध में साक्षी समयलाल, राजकुमार सिंह, सिंधू सिंह, दीपक सिंह, सुखदेव प्रसाद वर्मा ने न्यायालय के सामक्ष यह बताया कि उन्होने विक्की सिंह को आरोपीगणों के साथ मोटर साइकल में बैठ कर जाते हुये देखा है.
सुखदेव प्रसाद वर्मा ने बताया था कि आरोपीगणों ने विक्की सिंह की हत्या कर बोलेरो वाहन में बोरे मे बांध कर विक्की सिंह का शव ले जाकर गोविन्दगढ़ मे फेक दिया, जिसका परिवाद धारा 302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया.
जिसका विचारण षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री आशिफ आशिफ अबदुल्ला के न्यायालय में हुआ, न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मे विरोधाभाष पाते हुये साक्षियों को अविश्वसनीय माना, जिस पर विचारण उपरांत आज दिनांक 06 अगस्त 2021 को न्यायालय ने आरोपी टिंकू सिंह एवं छोटू सिंह को हत्या के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया, आरोपीगणों की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने किया।