रीवा कलेक्टर ने जिले में लगाई धारा 144, धार्मिक मेले, राजनैतिक, सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित

Rewa / रीवा: कोरोना के काबू में आने के बाद ओपेन होने का क्रम जारी है। गृह मंत्रालय से मिले निर्देश को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले में नई गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर के जारी आदेश के तहत 31 जुलाई तक धारा-144 के तहत कई प्रतिबंध जारी किये है। जिसमे कहा गया है कि धार्मिक मेला पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वही राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल तथा मनोरंजन जैसे सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। 

Update: 2021-07-16 15:08 GMT

Rewa / रीवा: कोरोना के काबू में आने के बाद ओपेन होने का क्रम जारी है। गृह मंत्रालय से मिले निर्देश को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले में नई गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर के जारी आदेश के तहत 31 जुलाई तक धारा-144 के तहत कई प्रतिबंध जारी किये है। जिसमे कहा गया है कि धार्मिक मेला पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वही राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल तथा मनोरंजन जैसे सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। 

इस पर नहीं है प्रतिबंध

जानकारी के अनुसार लोग कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए पूजा स्थलों में जा सकते है। लेकिन एक साथ मात्र 6 लोगों को ही प्रवेश दिया जाना हैं। इसके लिए संस्थान के लोगो के साथ ही भक्तो को भी ध्यान रखना होगा। रेस्टोरेंट तथा क्लब पूरी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकते है। विवाह समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। वही सिनेमाघर, थियेटर, जिम एवं फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत के साथ कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए उपस्थिति से संचालित हो सकेंगे।

स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। वही आनलाइन कक्षओं का संचालन पूर्व की भाति किया जायेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 

जिन्हे प्रतिबंध से बाहर रखते हुए खोलने की अनुमति दी गई है वह सभी को कोरोना गाइड लाइन का पलन करना आनिवार्य किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह निश्चिंत होकर भीडभड़ वाले स्थानो मं जाने से बचें। मास्का का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।

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