रीवा में कोरोना नियंत्रण के लिये राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों की बैठक, कलेक्टर ने कहा- लॉकडाउन का कठोरता से पालन हो

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार (Rewa Collectorate Auditorium) में राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये दिये गये लॉकडाउन (Lockdown) के निर्देशों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 के तहत जारी प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

Update: 2021-04-09 19:05 GMT

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार (Rewa Collectorate Auditorium) में राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये दिये गये लॉकडाउन (Lockdown) के निर्देशों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 के तहत जारी प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

बैठक में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Rewa Collector and District Magistrate, Dr. Ilaiyaraaja T.) ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा।

इन्हे प्रतिबंधों से मुक्ति

जारी आदेश के अनुसार अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध, फल तथा सब्जी, की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। एटीएम, बैंक तथा पेट्रोल पंपो को भी प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन लोगों के बिना उचित कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

लॉकडाउन का कठोरता से पालन हो

लॉकडाउन के निर्देशों तथा धारा 144 के तहत लगाये गये प्रतिबंधों का कठोरता से पालन करायें। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में वाहनों का आवागमन सीमित रहेगा। शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों तथा अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वालो को ही आवागमन की अनुमति होगी। आवागमन को सीमित करने के लिये निर्धारित स्थलों पर बैरिकेडिंग करायें।

वाहनों की सघन जांच हो, बेवजह घूमने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही करें 

लॉकडाउन की अवधि में वाहनों की भी सघन जांच करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आमजनता को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रतिबंधों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों तथा बिना किसी कारण बाहर घूमने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही करें।

एसपी ने दिए ये निर्देश 

बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा प्रबंध तथा प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिये। बैठक में करहिया सब्जी मण्डी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जिनमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं वहां कड़ी निगरानी के निर्देश दिये गये।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, एडीएम श्रीमती इला तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

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