Rewa Collector Ilayaraja T ने 3 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

रीवा (Rewa News) :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Rewa Collector Ilayaraja T) ने 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं।

Update: 2021-12-24 05:36 GMT

प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जागरूक करते रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. (IAS)

रीवा (Rewa News) :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Rewa Collector Ilayaraja T) ने तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन अपराधियों को रीवा तथा सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इन अपराधियों को इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में इन आदतन अपराधियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कथित अपराधी नीलेश सिंह पिता जितेन्द्र सिंह आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम पल्हान जिला रीवा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा अपराधी है। उसके विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 प्रकरण दर्ज हैं। नीलेश सिंह पिछले तीन वर्षों से नशीले कप सिरप के अवैध व्यापार, लूटपाट तथा मारपीट जैसे अपराधों में लगातार लिप्त रहा है। उसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। किन्तु उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। इसलिए उसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। नीलेश को रीवा, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।  

जारी आदेश के अनुसार पवन लोनिया पिता प्रदीप लोनिया आयु 24 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 16 प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरूद्ध चोरी, लूट, मारपीट, डराने-धमकाने, गिरोहबंदी, शराब के अवैध व्यापार तथा अवैध शस्त्र रखने के मामले दर्ज किए गए हैं। उसके द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आमजनता के मन में भय व्याप्त है। पवन लोनिया के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु उसकी असमाजिक गतिविधियों तथा आपराधिक गतिविधियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जिसके कारण उसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा तथा सतना जिला में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।

एक अन्य आदेश के अनुसार शिवम विश्वकर्मा उर्फ कनवा डीजे पिता दादू उर्फ बुद्धसेन विश्वकर्मा आयु 20 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। शिवम विश्वकर्मा के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें हत्या के प्रयास, लूटपाट, नकबजनी, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली-गलौज जैसे प्रकरण शामिल हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से आमजनता के मन में भय व्याप्त है। शिवम 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु उसके आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। लोक शांति बनाए रखने के लिए शिवम विश्वकर्मा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा, सीधी, सतना तथा सिंगरौली जिले की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

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