REWA : जिले में 11 दिन का कोरोना कर्फ्यू, विवाह में कुल 40 होगे शामिल, किराना की होगी होम डिलेवरी

रीवा (Rewa news) :  बढ़ते कोरोना सक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये जिला आपदा प्रबंधन की बैठक बुधवार को कलेक्टर कार्यायल के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। 

Update: 2021-04-14 17:14 GMT

रीवा (Rewa news) :  बढ़ते कोरोना सक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये जिला आपदा प्रबंधन की बैठक बुधवार को कलेक्टर कार्यायल के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। 

विवाह में 40 लोग हो सकेगे शामिल

कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह आयोजनों को मुक्त रखा गया है। लेकिन विवाह में वर पक्ष से 20 और विवाह पक्ष से 20 यानि की पंडित, नाई सहित 40 लोग हिस्सा ले सकेगे। जारी आदेश के तहत जिले के बाहर बारात जाने एंव आयोजन के लिये संबंधित थाने से आयोजक को अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

किराना की होम डिलेवरी

जारी आदेश में इस बार किराना एवं केमिस्ट दुकानों को भी बंद किया गया है। व्यापारी महज होम डिलेवरी कर सकेगे। इसी तरह रेस्टोरेंट बंद रहेगे और संचालक होम डिलेवरी कर सकेगे।

जबकि पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध, फल सब्जी की दूकाने खुली रहेगी। करहिया की थोक सब्जी मंडी दोपहर 12 बजे तक संचालित होगी।

माल वाहकों को छूट

जारी आदेश में माल वाहकों को दूसरे राज्यों में आने और जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ एवं चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही इंश्योरेंस, अस्पताल, नसिंग होम एवं मेडिकल सेवाओं को छूट दी गई है। 

आद्योगिक इकाइयों को छूट

इसी तरह औद्योगिक इकाइयां एवं औद्योगिक मजदूरों तथा उद्योगों के लिये तैयार होने वाले सामान एवं उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों के आवागमन में छूट दी गई है। 

कोरोना कर्फ्यू के दौरान एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस की होम डिलेवरी सेवा, दूध एकत्रीकरण वितरण के लिये छूट दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद से मुक्त रखा गया है। केंद्र व राज्य सरकार स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय कार्य से आने-जाने पर छूट रहेगी। 

इसी तरह इलेक्ट्रीशियन, पलम्बर, कारपेंटर आदि को भी सेवा देने के समय आवागमन में छूट दी गई है। कृषि संबंधी सेवाएं यानी की उपार्जन केंद्र, मंडी, खाद-बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें, पशु आहार सेवा को भी बंद से मुक्त रखा गया है। 

परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, टीकाकरण के कर्मचारियों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। फसलों के उपार्जन से जुड़े कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति दी गई है। इसी तरह बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट आने-जाने वाले लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का स्पोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, ईकामर्स सुविधा चालू रहेगी। 

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