रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 2 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा : REWA NEWS

रीवा। माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा पारित निर्णय में रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि 2000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। पटवारी द्वारा पीड़ित से नक्शा सुधार करने के बदले 3000 हजार रुपये की मांग की गई थी। जहां पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते दबोच लिया था।

Update: 2021-03-27 17:58 GMT

रीवा। माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा पारित निर्णय में रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि 2000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। पटवारी द्वारा पीड़ित से नक्शा सुधार करने के बदले 3000 हजार रुपये की मांग की गई थी। जहां पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते दबोच लिया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पटवारी रोहिणी प्रसाद पटेल हल्का नंबर 12 झलवार तहसील मऊगंज जिला रीवा हाल निलंबित पटवारी तहसील कार्यालय हनुमना जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं धारा 13 (1) डी सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। 

ऐसा है मामला

बताया गया है कि पटवारी रोहणी प्रसाद पटेल द्वारा शिकायतकर्ता कमला प्रसाद शुक्ला से नक्शा सुधार करने व कंप्यूटर में नाम चढ़ाने के बदले 3000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा लोकायुक्त में दर्ज कराई गई थी जहां लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31.3.2015 को रिश्वत लेते दबोच लिया था। जिसके बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा 27 मार्च 2021 को निर्णय पारित करते हुए पटवारी को सजा सुनाई है। 

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