बलात्कार एवं हत्या के प्रकरण में मां-बेटे को न्यायालय ने किया दोषमुक्त : REWA NEWS
रीवा। लगभग 5 वर्ष पूर्व महिला की हुई मौत मामलें मे जिला न्यायालय के विद्रवान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने फैसला सुनाते हुये आरोपित मां-बेटे को दोषमुक्त किया है। न्यायालय में सुनाये गये फैसलें की जानकारी आरोपितों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने दी है।
रीवा। लगभग 5 वर्ष पूर्व महिला की हुई मौत मामलें मे जिला न्यायालय के विद्रवान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने फैसला सुनाते हुये आरोपित मां-बेटे को दोषमुक्त किया है। न्यायालय में सुनाये गये फैसलें की जानकारी आरोपितों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने दी है।
कुऐं में मिली थी महिला की लाश
अधिवक्ता राजीव सिंह ने बताया कि थाना रायपुर कर्चुलियान में 28.07.2016 को मुन्नीलाल पटेल ने रिपोर्ट दर्ज किया था कि रामनई गांव की कुऐं महिला की लाश मिली है। यह कोई साधारण मौत नही है। महिला के साथ राकेश सोनी ने बलात्कार करके अपनी मां रामवती के साथ मिलकर महिला की हत्या किया और लाश को कुऐ में फेक दिया है।
रिर्पोट के आधार पर पुलिस मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। न्यायालय में चले मामले में सभी पहलुओं पर विचारण के दौरान बलात्कार एवं हत्या का मामला सिद्ध नही हो पाया। जिस पर अभियुक्त राकेश सोनी तथा उसकी मॉ रामवती सोनी को हत्या एवं बलात्कार के मामले से बरी किया गया है।