रीवा कलेक्टर का बड़ा आदेश, नामांकन के समय उम्मीदवार को देनी होगी ये जानकारी....
रीवा: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। नये बैंक खाते से ही विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते से पूर्व में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही होना चाहिए।
प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी खर्च नये बैंक खाते से किए जाएंगे। नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह बैंक खाता प्रदेश में किसी भी स्थान एवं किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।
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विधानसभा निर्वाचन के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त
रीवा: विधानसभा निर्वाचन 2023 का कार्य संपन्न कराने तथा व्यय पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा जिले के लिए विधानसभावार व्यय प्रेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र मनगवां, रीवा एवं गुढ़ के लिए निष्ठा तिवारी (आईआरएस 2005) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जबकि सुदीप्ता पाल (आईआरएस 2014) को सेमरिया एवं देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के लिए तथा वी सौम्या (आईआरएस 2011) को विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, त्योंथर एवं मऊगंज के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यय प्रेक्षकों के साथ लाइजनिंग आफीसर भी नियुक्त किए गए हैं।