हत्या के प्रयास के आरोपीगण सत्र न्यायालय रीवा से हुये दोषमुक्त
रीवा में हत्या के प्रयास के आरोपीगण सत्र न्यायालय से दोषमुक्त किये गए।
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 08.08.2013 के दिन के 02ः00 बजे सुभाष चौक पुलिस थाना सिविल लाइन रीवा में अभियुक्त संदीप तिवारी उर्फ फोन्टी एवं दीपू उर्फ शशिधर सिंह ने मिल कर पवन के सिंह के ऊपर प्राणघातक हमला किया जिसमे आरोपी संदीप तिवारी उर्फ फोन्टी द्वारा पवन सिंह के ऊपर पिस्टल से फायर कर उपहति कारित की।
जिस पर पुलिस थाना सिविल लाइन रीवा में दिनांक 08.08.2013 को अपराध क्रमांक 503/2013 पर आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 307/34 भा.द.वि. एवं 25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था।
जिसका विचारण सत्र न्यायालय रीवा द्वारा किया गया, जिसमे आज दिनांक को विचारण उपरांत मान्नीय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा आरोपी संदीप तिवारी एवं दीपू सिंह को धारा 307 एवं आयुध अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने की।