What Is NSA In Hindi: रासुका क्या है? सज़ा कितनी मिलती है! आइए बैठकर समझते है
What Is NSA In Hindi: NSA का फुलफॉर्म National Security Act होता है जिसे हिंदी में रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है
What Is NSA In Hindi: शनिवार को दिल्ली जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ रासुका (NSA) लगाया है. इन आरोपियों पर हिंसा करने, शांति भंग करने, दंगा भड़काने जैसे आरोप लगे हैं. अक्सर ऐसा देखा गया है कि हिंसक घटनाओं के आरोपियों के खिलाफ पुलिस अक्सर रासुका के तहत कार्रवाई करती है.
रासुका क्या है Rasuka Kya Hai
रासुका का हिंदी अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है इंग्लिश में इसे National Security Act (NSA) कहते हैं. कांग्रेस के शासन से चले आ रहे इस एक्ट का इस्तेमाल हर सरकार ने बड़ी संख्या में किया है. इसे देश का सबसे बड़ा कानून कहा जाता है. जिसपर एक बार NSA लग गया तो समझो उसका करियर और जीवन चौपट हो जाता है.
रासुका क्यों और कब लगता है Rasuka Kyu Aur Kab Lagta Hai
रासुका या NSA देश की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है. रासुका के तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी भी संदिग्ध आरोपी को कभी भी और कहीं भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है. इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति आवश्यक पूर्ती या सेवाओं को बाधित करता है या फिर सार्वजनिक व्यवस्थाओं को रोकने की कोशिश करता है तो उसपर भी रासुका लगाया जाता है. रासुका के तहत एक साल की सज़ा का पावधान होता है यदि इस दौरान सरकार को पक्के सबूत मिल जाते है तो जेल की सज़ा काफी लम्बी हो जाती है.
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) कब बना था
National Security Act का गठन देश में तब से है जब से भारत अंग्रेजों का गुलाम था. बंगाल विनियम III, 1818 (Bengal Regulation- III, 1818) के तहत अंग्रेजी हुकूमत भी किसी को भी बिना जांच के जेल में बंद कर सकती थी. इसकी मदद से अंग्रेजी सरकार उसके खिलाफ बोलने वालों को चुप करा देती थी. देश आजाद हुआ तो ये कानून हट गया और इसकी जगह साल 1971 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आतंरिक सुरक्षा अधिनियम के नाम से कानून बनाया, बाद में केंद्र में जनता सरकार आई और इस अधिनियम को हटा दिया। फिर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई और फिर से आतंरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया।
किसी पर NSA लग जाए तो क्या होता है Kisi Par Rasuka (NSA) Lag Jaye To Kya Hota Hai
रासुका लगना मतलब आरोपी के मानवाधिकारों का हनन होना। आमतौर पर किसी आरोपी या अपराधी को अपने मानवाधिकारों के तहत यह जानने का अधिकार होता है कि उसकी गलती क्या है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 (1) में लिखा है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को उसका दोष जानने का अधिकार है. रासुका में इन अधिकारों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है.
किसी पर NSA लग जाए तो उसे ये बताना बिलकुल जरूरी नहीं होता है कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, कोर्ट में रासुका की सुनवाई में भी समय लगता है. इतना ही नहीं रासुका वाले मामलों को सरकार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में भी नहीं जमा करती क्योंकि ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं होती।