Pan-Aadhaar Link: इस बार पैन और आधार लिंक नहीं किया तो लगेगा इतने रूपए का जुर्माना
पैन और आधार कार्ड न होने पर आज कल कोई भी सरकारी काम और प्राइवेट काम नहीं हो सकते है. इस बीच पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर बड़ा अलर्ट आ गया है.
नई दिल्ली: पैन और आधार कार्ड न होने पर आज कल कोई भी सरकारी काम और प्राइवेट काम नहीं हो सकते है. इस बीच पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर बड़ा अलर्ट आ गया है.जानकारी के मुताबिक विभाग ने कहा की 30 सितम्बर तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने वालो को सभी काम अटक जायेंगे.
10 हजार का जुर्माना
30 सितम्बर तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 थी इसके बाद ये तारीख बढ़ा कर 30 जून कर दी गई.
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
1. अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
2. इस वेबसाइट में आपको 'Link Aadhaar'का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
3. इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
4. यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.
5. इसके बाद 'Submit' के बटन पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.