Owner Of Silly Soul Bar Goa: कांग्रेस जिस बार को स्मृति ईरानी की बेटी का बता रही उसके असली मालिक अब सामने आए हैं
Real Owner Of Silly Soul Bar Goa: गोवा के सिली सोल रेस्टोरेंट एंड बार के मालिक ने बताया है कि इस बार के सिर्फ वही मालिक हैं और कोई दूसरा नहीं है
Owner Of Silly Soul Bar Goa: कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 18 साल की बेटी पर बेहूदा लांछन लगा दिए, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मिडिया को बताया कि Smriti Irani की बेटी जोइश ईरानी गोवा में Silly Soul Bar का संचालन करती हैं जिसका लाइसेंस ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया है जो एक साल पहले मर गया है.
इस आरोप के बाद स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को लेकर पूरे देश में चर्चा होने लगी, इसके बाद कुछ लोग यह भी दावा करने लगे कि जोइश ईरानी के अवैध बार एंड रेस्टोरेंट में ना सिर्फ फर्जी लाइसेंस से शराब बिकती है बल्कि यहां सूअर का मांस और भैस का मांस भी परोसा जाता है. कांग्रेस ने राजनितिक रंजिश को पर्सनली ले लिया और 18 साल की स्टूडेंट जोइश ईरानी पर बिना सोचे समझे फर्जी तरीके से बार संचालन करने के आरोप लगा दिए.
सिली सोल बार गोवा का असली मालिक कौन है
Who Is The Real Owner Of Silly Soul Bar Goa: 29 जुलाई एक दिन गोवा के एक परिवार ने एक्साइज कमिश्नर को लिखकर बताया कि गोवा में संचालित सिली सोल रेस्टोरेंट एंड बार सहित उस प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक़ उनके पास है और उनके अलावा किसी दूसरे का दखल नहीं है.
बता दें कि आबकारी आयुक्त नारायण एम गाड ने जो नोटिस दिया था वो स्मृति ईरानी की बेटी को नहीं बार के असली मालिकों को दिया था. जिसके बाद सिली सोल बार एन्ड रेस्टोरेंट के मालिक मर्लिन एंथनी और उनके बेटे डीन डी गामा ने इस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक बताया है और कहा है कि उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है.
मर्लिन एंथनी और उनके बेटे डीन डी गामा पर आरोप था कि उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर बार का लाइसेंस लिया है जिसके लिए उन्हें शो कॉज नोटिस मिला था. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे आदमी को मिली नोटिस और किसी दूसरे परिवार के रेस्टोरेंट को स्मृति ईरानी की बेटी का बता दिया। हालांकि यह मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है और जिन कांग्रेस नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए थे उन्हें नोटिस भेजा गया है.
HC ने लगाई कांग्रेस को फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस और इस मामले में आरोप लगाने वाले कोंग्रेसी नेताओं को फटकार लगाई है है. HC ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कॉन्टेंट हटा लें. हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस नेता ऐसा नहीं करते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पोस्ट्स को हटाएं. दूसरी तरफ, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो कोर्ट के सामने सबूतों के साथ अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि जोइश ईरानी पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेटा डिसूजा को कानूनी नोटिस भेजा गया है.