Lockdown 3: भारत में ऐसे होंगे आने वाले 2 हफ्ते, पढ़ ले नहीं पछताएंगे
Lockdown 3: भारत में ऐसे होंगे आने वाले 2 हफ्ते, पढ़ ले नहीं पछताएंगेLockdown 3.0: कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यही कारण
Lockdown 3: भारत में ऐसे होंगे आने वाले 2 हफ्ते, पढ़ ले नहीं पछताएंगे
Lockdown 3.0: कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन दो हफ्तों तक बढ़ाया है। नई व्यवस्था आज यानी 4 मई से लागू हो गई है। पूरे देश को तीन जोन में बांटा गया है और ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में छूट दी गई है। 17 मई तक चलने वाला Lockdown 3.0 अब तक के दोनों लॉकडाउन के मुकाबले काफी राहतभरा रहेगा।
इस बार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ऑरेंज जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। वहीं रेड जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। ऐसे इलाकों में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति रहेगी। राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार छूट में बदलाव कर सकती हैं।
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4 मई से रेड जोन को छोड़कर बाकी हर क्षेत्र में लोगों को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच गैरजरूरी गतिविधियों के लिए भी बाहर आने-जाने की अनुमति दे दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। इन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं की आपूर्तिं की भी स्वीकृति मिल गई है। रेड जोन को छोड़कर बाक दो जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति है। वस्तुओं की एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई राज्य रोक नहीं लगाएगा।
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रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि पर रोक कायम रहेगी। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्तिं करेंगी। कंटेनमेंट एरिया में लोगों का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहां जरूरी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी।
ऐसे होंगे अगले दो हफ्ते
- ग्रीन जोन में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्तिं हो सकेगी
- सुबह सात से शाम सात बजे तक बाहर आने-जाने की अनुमति
- ऑरेंज जोन में भी ज्यादातर सेवाओं का रास्ता खुल गया है
- दोनों जोन में ई-कॉमर्स कंंपनियां सभी वस्तुओं की आपूर्तिं करेंगी
- रेड जोन में भी कुछ अतिरिक्त सेवाओं को इजाजत मिली है
- फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन सबके लिए अनिवार्य