आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, नहीं तो आज ही कर ले ये काम

अगर आप भी म्यूचुअल फंड या SIP में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए काम की खबर है.

Update: 2022-03-26 18:57 GMT

Pan, Aadhaar, PAN card, Pan-Aadhaar Link, mutual fund, Investment: क्या आप भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करते हैं, तो आपके लिए यह खास खबर है। यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो फटाफट करवा लें। आधार से पैन लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता हैं जिसका सीधा असर आपके म्यूचुअल फंड के निवेश पर भी पड़ेगा। आपके निवेश में पैसा निकालने यहां तक कि नया निवेश कर पाने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पैन कार्ड अति आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है।

पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य होते हैं। जिनमें से एक पैन कार्ड होता है। आपके पास पैन कार्ड मान्य होना चाहिए ऐसे में आधार से लिंक ना होने के कारण अगर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाता है। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं।

रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स हो सकती है रिजेक्ट

यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं। तो जल्द ही आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड होने पर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से किए जाने वाला निवेश भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट भी नहीं जोड़ पाएंगे।

यदि आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर भी दिया। और आपका पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल नहीं पायेंगे। यानी आप की रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं, सिस्टमैटिक विड्रोल प्लान भी रुक जाएगा।

पैन-आधार से लिंक होना आवश्यक

यदि आप म्यूचुअल फंड या किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना आवश्यक है। अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं और आपका पैन इनवैलिड हो चुका है तो अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश के अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ पाएंगे। इसके लिए आप शीघ्र ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

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