सिंगरौली: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी कि जमानत ख़ारिज

सिंगरौली: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी कि जमानत ख़ारिज सिंगरौली न्यायालय ने सुधीर सिंह ठाकुर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न

Update: 2021-02-16 06:34 GMT

सिंगरौली: धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी कि जमानत ख़ारिज

सिंगरौली (विपिन तिवारी ) । न्यायालय ने सुधीर सिंह ठाकुर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न सिंगरौली की कोर्ट ने धारदार बलुआ से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला माड़ा थाना अंतर्गत का है।
Full View Full View Full View Full View   जहां फरियादी अम्बिका प्रसाद यादव ने 30 जून 2020 को माडा थाने में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 29.06.2020 को सुबह 10 बजे उसकी चचेरी भाभी देवमती यादव से उसके पडोस के रामदयाल यादव, श्यामसुनदर यादव, देवीदयाल यादव खेत की सीमा को लेकर मारपीट करने लगे।

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साथ ही आरोपीगण द्वारा धारदार हथियार बलुआ एवं लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। जिसकी रिपोर्ट माडा थाना में अपराध क्रमांक 287/2020 में धारा 294,323,326,506,34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया। जहां आरोपीगण द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन दिया गया था, जिसके फलस्वरूप अपर लोक अभियोजक आनन्द कुमार कमलापुरी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी श्यामसुन्दर यादव की जमानत खारिज कर दी।

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