Shivraj सरकार ने दी Lockdown में बाहर निकलने की अनुमति, पढ़िए नए नियम नहीं होगी मुश्किल
Shivraj सरकार ने दी Lockdown में बाहर निकलने की अनुमति, पढ़िए नए नियम नहीं होगी मुश्किलभोपाल.मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन
Shivraj सरकार ने दी Lockdown में बाहर निकलने की अनुमति, पढ़िए नए नियम नहीं होगी मुश्किल
भोपाल.मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) में पास जारी करने के नियमों में थोड़ी रियायत दी है. नए नियमों के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब Shivraj सरकार ने अन्य राज्यों के हॉट स्पॉट (hot spot) जिलों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी पास जारी किए जा सकेंगे. अभी तक हॉट स्पॉट जिलों से आने जाने की अनुमति नहीं थी.
हालांकि यह साफ किया गया है कि मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के वह लोग जो अन्य राज्यों के हॉट स्पॉट जिलों में फंसे हुए हैं उन्हें केवल एक बार ही आने के लिए ऑनलाइन पास (online) जारी किया जाएगा.अन्य राज्यों से एमपी आने वाले इन लोगों के लिए जारी इस पास का इस्तेमाल केवल एक बार हो सकेगा.
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इसके साथ ही सरकार ने कुछ और नियमों में भी छूट दी है. इसके तहत अभी इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा और खरगोन जिले से सभी जिलों के लिए मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु या शादी के लिए पास जारी नहीं किए जा रहे थे. लेकिन अब इन जिलों में कलेक्टर की अनुमति पर पास जारी किए जा सकेंगे. हालांकि यह पास भी एक बार ही जारी किया जाएगा शादी के नियमों में भी छूट
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक खत लिख कर शादी के नियमों में भी छूट देने की अपील की थी. उन्होंने शादी के लिए जिले के भीतर ऑफलाइन अनुमति देने और जिले के बाहर कलेक्टर स्तर पर अनुमति देने की अपील की थी.
इस अपील को भी सरकार ने मान लिया है और अब नए नियमों के तहत जिले के भीतर शादी के लिए ऑफलाइन अनुमति एसडीएम स्तर पर मिल सकेगी. जबकि जिले से बाहर जाने के लिए जिले के कलेक्टर अनुमति दे सकेंगे. राज्य स्तर पर ऐसी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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हॉट स्पॉट एरिया में कड़े नियम
लॉक डाउन 3.0 में भी सरकार ने हॉट स्पॉट एरिया में ज्यादा छूट न देने का फैसला किया था. इसलिए एहतियात के तौर पर हॉट स्पॉट जिलों से लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध है. साथ ही अन्य गतिविधियों को भी मंजूरी नहीं दी गई है. लेकिन अब सरकार ने इमरजेंसी केस को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में एक बार अनुमति जारी करने का फैसला किया है.
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