स्क्रैप पॉलिसी: MP में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

स्क्रैप पॉलिसी: 1 अक्टूबर 2022 से मध्य प्रदेश की सड़कों में 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चल पाएंगे. फिलहाल निजी वाहनों पर अभी सख्ती नहीं की गई है.;

Update: 2022-02-24 04:19 GMT

Scrap Policy: भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल सितंबर से लागू की गई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। इसके मुताबिक इसी साल एक अक्टूबर के बाद 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। उन्हें स्क्रैप कराना होगा। निजी वाहनों पर फिलहाल न कोई जुर्माना लेगा, न ही कार्रवाई होगी।

बता दें कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है और इनमें डीजल भी ज्यादा लगता है। भारत में 15 साल पुराने करीब 1 करोड़ से ज्यादा अनुपयुक्त वाहन हैं। इनमें से 5 लाख मध्य प्रदेश में हैं। नई पॉलिसी लागू होने से वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को मदद मिलेगी। यदि कोई वाहन स्वचालित फिटनेस परीक्षण में असफल रहेगा तो उस वाहन को एंड ऑफ लाइफ घोषित किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र खोले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त को आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ 1 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस भरना होगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। आवेदक के पास ऑरेंज जोन औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अनिवार्य होगी।

Tags:    

Similar News