School Fees: ट्यूशन फीस को लेकर MP सरकार का नया फरमान जारी, अभिभावकों को लगा तगड़ा झटका, जानिए!

ट्यूशन फीस (School Fees) को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है.

Update: 2021-11-23 14:11 GMT

School Fees: कोरोना की वजह जहां लोग बेरोजगार हो गये, स्कूलें बंद हो गई। छात्रां की पढाई प्रभावित हुई। यहां तक की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पाई। छात्रों के जरनल प्रमोशन मिल गया। सभी पास हो गये। पढ़ाई चलती रहे इसके लिए आनलाइन माध्यम से स्कूलों के शिक्षक छात्रों को पढ़ाने लगे। इसी बीच फीस का विवाद शुरू हुआ और प्रदेश सरकार ने केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था। लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। जिसके बाद प्रायवेट स्कूलों को पूरी फीस लेने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में अब आने वाले दिसम्बर के महीने में अभिभावकों को पूरी फीस देनी पड़ सकती है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अब अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा लिया जाने वाली अन्य फीस भी स्कूल ले सकते है। इसके पूर्व प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2021 को आदेश जारी कर आधी फीस लेने के लिए प्रदेश के सभी निजी स्कूलां को आदेशित किया था। वही पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलाने का आदेश दिया जा चुका है।

हाईकोर्ट पहुंचे थे निजी स्कूल

फीस के सम्बंध में निजी स्कूल संचालकों के एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए ने वर्ष 2020-21 के लिए कहा था कि वह कुल फीस का 85 प्रतिशत ले सकते हैं। वहीं वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य फीस लेने के लिए कहा गया था।

स्कूल न लगने तथा कोरोना की वजह से लोगो की बेरोजगारी को देखते हुए वहीं प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2021 को केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था। लेकिन इसी बीच एसोसिएशन पुनः हाईकोर्ट पहुंचे। जिसके बाद सरकार ने अपना वह आदेश वापस ले लिया है।

सरकार के आदेश वापस लेने के बाद अब निजी स्कूलों द्वारा दिसम्बर माह से पूरी फीस वापस लेने का रास्ता साफ हो गया है। अब अभिभावाकों के पूरी फीस विद्यालय में जमा करनी होगी।

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