MP / फीस के लिए छात्र को परीक्षा देने से वंचित नहीं सकते स्कूल संचालक, जबरदस्ती ऐसा करने वालों पर कार्यवाही होगी
भोपाल. मध्यप्रदेश के कोई भी निजी स्कूल चाहे वे CBSE, ICSE बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्ध, किसी छात्र को फीस की वजह से परिक्षा से वंचित नहीं कर सकतें हैं. ऐसा करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने विधानसभा में एक सवाल के जबाव के दौरान कही है.
भोपाल. मध्यप्रदेश के कोई भी निजी स्कूल चाहे वे CBSE, ICSE बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्ध, किसी छात्र को फीस की वजह से परीक्षा से वंचित नहीं कर सकतें हैं. ऐसा करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने विधानसभा में एक सवाल के जबाव के दौरान कही है.
बता दें विधानसभा में महिदपुर विधायक बहादुर सिंह द्वारा जय मां वैष्णों कान्वेंट स्कूल झारड़ा द्वारा फीस के लिए गरीब व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला उठाया गया था. जिसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने जबाव देते हुए कहा है कि प्रदेश में कोई भी सीबीएसई या माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूल फीस के आधार पर न तो विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर पाएंगे और न ही परिणाम रोक पाएंगे. जबरदस्ती फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी. सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक बार फिर इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे.
प्रश्नकाल के दौरान महिदपुर से विधायक बहादुर सिंह चौहान ने जय मां वैष्णों कान्वेंट स्कूल और भारतीय माध्यमिक विद्यालय, बनबना की मान्यता निरस्त करने की बात उठाई. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है. स्कूल संचालक इतना प्रभावशाली है कि वो धमकी देता है कि आवाज उठाना का राजनीतिक परिणाम उठाना होगा. फीस के लिए गरीब को बुलाकर मारपीट की जाती है. पेट्रोल पंप और स्कूल के बीच नौ फीट की दूरी है.
फीस वसूली विषय को समग्रता से देखा जाए : विस अध्यक्ष गिरीश गौतम
इस प्रश्न के जबाव में स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि जांच के दौरान दोनों स्कूलों कमियां पाई गई हैं. दोनों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. तरुण भनोत, जीतू पटवारी, रामेश्वर शर्मा, संजय शाह सहित अन्य विधायकों के कोरोनाकाल में स्कूल बंद होने के बाद भी जबरदस्ती फीस वसूलने का मुद्दा उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि इस विषय को समग्रता में देखा जाए.
इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं कि जिन विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है वे सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं. इसके अलावा किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी. यदि कोई ऐसा करता है तो कलेक्टर के पास शिकायत की जा सकती है. उन्हें अधिकृत किया गया है. एक बार फिर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाएगा.