Satna: दहेज लोभियों को न्यायालय ने दी सात साल की सजा, प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने कर ली थी आत्महत्या
सतना: नवविवाहिता के मौत के मामले में अमरपाटन की अपर सत्र न्यायालय द्वारा दहेज लोभी सास, ससुर, पति और चाचा ससुर को सात साल के कारावास की सजा से दण्डित किया है। इसके आलावा न्यायाधीश दीपक शर्मा ने आरोपियों को 3-3 हजार रूपए जुर्माना से भी दण्डित किया है।
पुलिस ने बताया कि चेतना पटेल का विवाह 26 अप्रैल 2019 में भिटारी निवासी राहुल के साथ हुआ था। दहेज में दो लाख रूपए और चार पहिया वाहन की मांग को लेकर आरोपी ससुराल वाले महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया करते थे। इसी प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने 24 सितंबर 2019 को फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट पर रामनगर पुलिस ने दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों के खिलाफ थाने में आईपीस की धारा 304बी, 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा दी गई।
ये हैं आरोपी
आरोपियों में पति राहुल पटेल, ससुर दुअसिया पटेल, ससुर रामबली पटेल और चाचा ससुर रामफल पटेल शामिल है। गौरतलब है कि शादी की खुशियां लेकर अप्रैल 2019 में अपने ससुराल पहुंची चेतना को इस बात का एहसास नहीं था कि शादी के पांच माह बाद ही उसे इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। मायके वालों की माने तो शादी के कुछ दिनों के बाद से ही चेतना को दहेज के लिए ताने मारना शुरू कर दिया गया था। कुछ ही समय बाद तानों से शुरू हुई कहानी मारपीट में बदल गई। शादी के पांच माह बाद सितंबर 2019 में चेतना ने आत्महत्या कर अपनी जान ही दे दी।