एमपी के 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त, निरीक्षण में मिली कमियां
ग्वालियर-चंबल के 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित कमेटी को नर्सिंग होम के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली।
MP Nursing College News: ग्वालियर-चंबल के 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित कमेटी को नर्सिंग होम के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली। जिसके बाद संबंधित नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सत्र 2021-22 के लिए जिन 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई है उसमें ग्वालियर के 31, मुरैना के 16, भिंड के 12, श्योपुर के 9 और दतिया के 2 कॉलेज शामिल है।
लापरवाही बरतने पर निलंबन की गिरी गाज
बताया गया है कि नियमों को ताक पर चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जनहित याचिका हरिओम द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिसमें मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विवेक खेडकर ने बताया कि मान्यता निरस्त करने के साथ ही पूर्व रजिस्ट्रार चन्द्रकला, संगीता तिवारी, सेवंती पटेल, शारदा नागवंशी, राजकुमारी ठाकुर, नेहा, सुप्रिया विक्टर, को कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इनकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता हरिओम ने जनहित याचिका दायर करते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित नर्सिंग कॉलेजों कें संचालन को चुनौती दी थी।
निरीक्षण में क्या मिली खामियां
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी को नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली थी। प्रमुख रूप से जो खामियां मिली थी उसमें कई कॉलेजों के पास अस्पताल न होना, जिन कॉलेजों के पास अस्पताल थे, उनमें पलंगो की संख्या निर्धारित मानक से कम थी। कई संस्थानों के पास अस्पताल था, लेकिन उपकरण और स्टाफ नहीं थे। अधिकांश अस्पतालों में मरीज भर्ती नहीं मिले। कई कॉलेजों में एक ही शिक्षक के नाम सूची में शामिल मिले।