MP High Court का आदेश: प्रदेश के सभी चौराहों में लगी मूर्तियां हटाई जाए, पूर्व CM अर्जुन सिंह की प्रतिमा भी हटेगी

Order of MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों में लगी मूर्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

Update: 2022-03-03 12:40 GMT

Order of MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों में लगी मूर्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि 18 जनवरी 2013 के बाद मध्य प्रदेश के सभी चौराहों में लगी मूर्तियां हटाई जाएंगी. गुरुवार को कोर्ट ने यह फैंसला भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह (TT Nagar Square Bhopal Former CM Arjun Singh Statue) की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका को लेकर सुनाया है. 

भोपाल के टीटी नगर चौराहे में लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति को लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि मूर्तियों से ट्रैफिक प्रभावित होता है. कोर्ट ने भोपाल नगर निगम (Bhopal Nagar Nigam) और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को मिलेंगे.

जबलपुर निवासी सोशल वर्कर ग्रीष्म जैन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. इस पर कोर्ट में गुरुवार सुबह सुनवाई हुई. टीटी नगर में नानके पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है. याचिका में कहा गया था कि ये प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है. तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी.

इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू की कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई. राज्य सरकार से कहा कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई मूर्तियों को हटाए. कार्रवाई से अवगत भी कराए. याचिकाकर्ता ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और लावण्य वर्मा ने पक्ष रखा.

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