पटाखे और आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन होंगे आवेदन, 26 अक्टूबर अंतिम तिथि

पटाखे एवं आतिशबाजी के नवीन लाइसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक दर्ज किये जा सकते हैं।;

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Update: 2021-10-12 13:42 GMT
पटाखे और आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन होंगे आवेदन, 26 अक्टूबर अंतिम तिथि

पटाखे और आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन होंगे आवेदन, 26 अक्टूबर अंतिम तिथि

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रीवा। आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए रीवा शहर में सुरक्षित तरीके से पटाखे एवं आतिशबाजी बिक्री की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी (Rewa Collector Dr. Ilayaraja T.) ने बताया कि पटाखे एवं आतिशबाजी के नवीन लाइसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक दर्ज किये जा सकते हैं।

पटाखों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

कलेक्टर इलैयाराजा टी. ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए MP e-Service Portal, services.mp.gov.in पर दर्ज करें। शहरी क्षेत्र रीवा के आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन ऑनलाइन दर्ज होने के साथ इसकी हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगी। आवेदन पत्र के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आई एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 500 रूपये शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदकों से 27 अक्टूबर को रेडक्रास शुल्क जमा कराया जायेगा। पात्र आवेदकों को दुकानों का आवंटन 28 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में लॉटरी निकालकर किया जायेगा।

अत्याधिक आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित 

कलेक्टर ने कहा है कि पटाखा तथा आतिशबाजी का लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक नवम्बर से चार नवम्बर तक एवं 15 नवम्बर को रीवा नगर निगम क्षेत्र की सीमा के तहत पटाखे एवं आतिशबाजी की बिक्री का अस्थायी लाइसेंस दिया जायेगा। पटाखों की बिक्री के लिये बेसिक ट्रेनिंग स्कूल मैदान खुटेही में स्थल निर्धारित किया गया है। दुकानों में अत्यधिक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

दुर्घटना से बचाव के लिए ये करें

कलेक्टर ने कहा है कि सभी पटाखा विक्रेता अपनी दुकानों में दुर्घटना से बचाव के पूरे उपाय करें। दुकान अज्वलनशील सामग्री से बने टीनशेड में संचालित करें। उसमें आग बुझाने वाले संयंत्र, रेत भरी बाल्टी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। अस्थायी दो दुकानों के बीच में कम से कम तीन मीटर की दूरी रहे तथा दुकानें आमने-सामने स्थापित नहीं होंगी। किसी भी दुकान से 50 मीटर की परिधि में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दुकान में बिजली का उपयोग पूरे सुरक्षा उपायों के साथ करें। सभी लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की प्रति दुकान में प्रदर्शित करें।

इन स्थानों के आसपास न चलाएं पटाखे

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम, नर्सिंग होम जैसे संवेदनशील स्थलों के आसपास पटाखे न चलायें। बाजार एवं भीड़ भरे स्थानों, सड़कों आदि में भी पटाखे न चलायें। पटाखे हमेशा खुले स्थान पर सुरक्षित तरीके से चलायें। सुरक्षा के उपायों की अनदेखी करने पर हमारे त्यौहार की खुशी मातम में बदल सकती है। अधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग न करें। किसी भी तरह की आपात स्थिति होने पर पुलिस कंट्रोल रूम तथा नगर निगम को तत्काल सूचना दें। प्रशासन आमजनता की सुरक्षा के लिये तत्परता से प्रयास करेगा।

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